رَّبِّ اَعُوۡذُ بِکَ مِنۡ ھَمَزٰتِ الشَّیٰطِیۡنِ ۙ واَعُوۡذُ بِکَ رَبِّ اَنۡ یَّحۡضُرُوۡن ؕ۔
بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِۙ۔
प्रतिशोध हलाल।
इस्लाम ने यहूदी कानून के अनुसार उत्पीड़ितों को प्रतिशोध (बदले) का अधिकार दिया है, ताकि समाज में शांति, न्याय और जीवन की रक्षा सुनिश्चित हो सके। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने हत्या को हराम फरमाया है, लेकिन अगर फिर भी यह पाप किया जाता है, तो प्रतिशोध हलाल (अनिवार्य) ठहराया गया है। हालांकि, रक्तपात को क्षमा करना और उसका प्रायश्चित (दियत / ब्लड मनी के रूप मे) करना बेहतर है। सूरह अल-माईदा में कहा गया है कि जीवन की पवित्रता इतनी महान है कि एक जीवन को अन्यायपूर्वक मारना पूरी मानवता को मारने के बराबर है।
कुरान का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज में न्याय स्थापित करना और अन्याय को रोकना है। प्रतिशोध (क़िसास) की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अपराधी दंड से न बच पाए, और साथ ही, प्रतिशोध की आग को बुझाने और सुलह का मार्ग प्रशस्त करने के लिए क्षमा और प्रायश्चित की गुंजाइश भी है। इसलिए, प्रतिशोध केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय, दया और सामाजिक स्थिरता को समाहित करने वाली न्याय की एक संतुलित व्यवस्था है।
وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيۡهَاۤ اَنَّ النَّفۡسَ بِالنَّفۡسِۙ وَالۡعَيۡنَ بِالۡعَيۡنِ وَالۡاَنۡفَ بِالۡاَنۡفِ وَالۡاُذُنَ بِالۡاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالۡجُرُوۡحَ قِصَاصٌؕ فَمَنۡ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۴۵﴾
Q-05:45और हमने (उन यहूदियों के लिए तौरात में) निर्धारित किया कि: जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दाँत के बदले दाँत, और घावों के लिए समान घाव। परन्तु यदि वह क्षमा कर दे, तो यह उसके लिए प्रायश्चित (दियत / ब्लड मनी) है। और जो कोई अल्लाह के अवतरित हुक्मों के अनुसार निर्णय न करे, तो वे ही गुनाहगार हैं।
فَمَنۡ عَفَا وَاَصۡلَحَ فَاَجۡرُهٗ عَلَى اللّٰهِؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۴۰﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهٖ فَاُولٰٓٮِٕكَ مَا عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ سَبِيۡلٍؕ ﴿۴۱﴾
Q-42:40-41जो क्षमा करके सुलह करता है, उसका प्रतिफल अल्लाह के पास है। निःसंदेह, वह अत्याचारियों को पसंद नहीं करता। (40) और जो अत्याचार का बदला लेता है, उस पर कोई दोष नहीं है।
हत्या का प्रतिशोध अनिवार्य (हलाल)।
अल्लाह ने निर्दोष मोमिन की हत्या को सख्त हराम फरमाया है और मृतक के वारिसों को बदला लेने का अधिकार दिया है। यह अधिकार वे उस देश में कानूनी रूप से प्राप्त कर सकते हैं जहाँ कुरान की शरीयत के अनुसार न्याय व्यवस्था स्थापित है। यदि वारिस क्षमा कर देते हैं, तो हत्यारे को रक्त-क्षमा (दियत) अदा करना अनिवार्य है, जिसे संविधान और न्याय के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهٖ فَاُولٰٓٮِٕكَ مَا عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ سَبِيۡلٍؕ ﴿۴۱﴾
Q-42:41और अन्याय का शिकार होने वालों पर बदला लेने में कोई दोष नहीं है।
ٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِصَاصُ فِى الۡقَتۡلٰىؕ الۡحُرُّ بِالۡحُـرِّ وَالۡعَبۡدُ بِالۡعَبۡدِ وَالۡاُنۡثَىٰ بِالۡاُنۡثٰىؕ فَمَنۡ عُفِىَ لَهٗ مِنۡ اَخِيۡهِ شَىۡءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَاَدَآءٌ اِلَيۡهِ بِاِحۡسَانٍؕ ذٰلِكَ تَخۡفِيۡفٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٌ ؕ فَمَنِ اعۡتَدٰى بَعۡدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيۡمٌۚ ﴿۱۷۸﴾
Q-02:178ऐ ईमान वालो! हत्या के मामले में तुम्हारे लिए बदला लेना अनिवार्य है: स्वतंत्र के बदले स्वतंत्र, दास के बदले दास, और स्त्री के बदले स्त्री। परन्तु यदि किसी (हत्यारे) को पीड़ित के परिवार के द्वारा क्षमा कर दिया जाए, तो कानून के अनुसार मुनासिब दियत (अर्थात रक्त-क्षति) का प्रबंध करो। और (हत्यारे द्वारा) उसे अहसान के साथ चुकाया जाना चाहिए। यह तुम्हारे रब की ओर से राहत और दया है। फिर जो कोई इसके बाद उल्लंघन करता है, उसके लिए कष्टदायी दंड है।
وَلَا تَقۡتُلُوا النَّفۡسَ الَّتِىۡ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالۡحَـقِّ ؕ وَمَنۡ قُتِلَ مَظۡلُوۡمًا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِـوَلِيِّهٖ سُلۡطٰنًا ؕ ﴿۳۳﴾
Q-17:33और उस आत्मा को मत मारो जिसे अल्लाह ने मारने से मना किया है, सिवाय उचित कारण के। और जो कोई अन्यायपूर्वक मारा जाए, हमने उसके उत्तराधिकारी को प्रतिशोध का अधिकार दिया है।
प्रतिशोध में कोई अति नहीं।
जब अत्याचारी अन्याय करने को तैयार हो, तो आत्मरक्षा करना न केवल जायज़ है, बल्कि अनिवार्य भी है। इस्लाम हर बुराई का उसी बुराई से बदला लेने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि इस्लाम मनुष्य को कमज़ोरी, कायरता और निष्क्रियता नहीं सिखाता, बल्कि उसे न्याय की रक्षा करना और अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाता है। यदि अत्याचारी अपने अत्याचारों में सफल हो जाता है, तो प्रतिशोध का अधिकार स्थापित होता है, ताकि न्याय बहाल हो सके और पीड़ितों के दिलों को शांति मिल सके।
हालांकि, इस्लाम यह भी सिखाता है कि प्रतिशोध में सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अत्याचारी को केवल उसके द्वारा किए गए अन्याय के अनुरूप ही दंडित किया जाना चाहिए। यदि अत्यधिक दंड दिया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति अल्लाह की नज़र में अत्याचारी बन सकता है, और अत्याचारी पर हुए अतिरिक्त दंड के कारण वह पीड़ित माना जाएगा। ये अल्लाह द्वारा निर्धारित नियम हैं: न्याय भी, संतुलन भी और निष्पक्षता भी।
وَالَّذِيۡنَ اِذَاۤ اَصَابَهُمُ الۡبَغۡىُ هُمۡ يَنۡتَصِرُوۡنَ ﴿۳۹﴾ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثۡلُهَا ۚ ﴿۴۰﴾
Q-42:39-40और जब लोगों के साथ अन्याय हो, तो अपनी रक्षा करो। (39) और बुराई का बदला उसी के समान बुराई है। (40)
وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيۡهَاۤ اَنَّ النَّفۡسَ بِالنَّفۡسِۙ وَالۡعَيۡنَ بِالۡعَيۡنِ وَالۡاَنۡفَ بِالۡاَنۡفِ وَالۡاُذُنَ بِالۡاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالۡجُرُوۡحَ قِصَاصٌؕ ﴿۴۵﴾
Q-05:45और हमने (उन यहूदियों के लिए तौरात में) निर्धारित किया कि: जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दाँत के बदले दाँत, और ज़ख्म के बदले ज़ख्म।
وَمَنۡ قُتِلَ مَظۡلُوۡمًا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِـوَلِيِّهٖ سُلۡطٰنًا فَلَا يُسۡرِفْ فِّى الۡقَتۡلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنۡصُوۡرًا ﴿۳۳﴾
Q-17:33और यदि किसी की अन्यायपूर्वक हत्या कर दी जाए, तो हमने उसके वारिसों को बदला लेने का अधिकार दिया है; अतः हत्यारे को मारने में अति न हो। अन्यथा, अल्लाह उसकी सहायता करेगा।
وَمَنۡ عَاقَبَ بِمِثۡلِ مَا عُوۡقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيۡهِ لَيَنۡصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوۡرٌ ﴿۶۰﴾
Q-22:60जो कोई अपराधी से उसी तरह बदला लेता है जैसे उसके साथ किया गया था (वह जायज़ है)। लेकिन यदि तुम उसे (अपराधी को) फिर से वही दंड दोगे, तो अल्लाह उसका (अपराधी का) समर्थन करेगा। बेशक, अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और उदार है।
प्रतिशोध: शांति की गारंटी।
अल्लाह फरमाता है: प्रतिशोध मोमीनों के जीवन की रक्षा की गारंटी है। यह अत्याचार नहीं है। यह एक ऐसा कानून है जो जुल्म (अपराध) करने की अनुमति नहीं देता। इस कानून के तहत, अत्याचारी को भी उसी अत्याचार का सामना करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए है ताकि: समाज में ईश्वर का भय, न्याय और शांति स्थापित हो सके। लोग अपराध और पाप के मार्ग को छोड़कर धर्म, सुधार और सीधे मार्ग की ओर मुड़ें।
जिन अरब देशों में अदालतें कुरान के अनुसार स्थापित हैं, वहां अपराध लगभग न के बराबर हैं। जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया की अदालतें कुरान के अनुसार स्थापित हों, तो शैतान और उसकी सेनाओं की 90% हार निश्चित है।
وَلَـكُمۡ فِى الۡقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓـاُولِىۡ الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۷۹﴾
Q-02:179और हे अक्लमंद लोगो! बदला लेने में ही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा है, ताकि तुम धर्मपरायण बन सको।
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